'दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी, पुलिस को बताना होगा कारण'; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला Jagranगिरफ्तारी की वजह नहीं बताई तो एक्शन गैरकानूनी कहलाएगा: दोबारा पकड़ने से पहले मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी; सुप्रीम कोर्ट ने तय किए नियम Dainik Bhaskarगिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं बताए तो पुलिस अधिकारी पर होगी विभागीय जांच: सुप्रीम कोर्ट Live Law Hindiकिसी व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेना अनिवार्य: न्यायालय ThePrint Hindiलिखित कारण बता…

मूल स्रोत: Jagran